जिनका पोर्टल पर नाम नहीं, उनको ये अभिलेख लगाना जरूरी
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिन कोविड-19 मृतकों का विवरण कोविड पोेर्टल पर दर्ज नहीं है, उनके निकटतम परिजन को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए उनको आवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ मृतक का आरटीपीसीआर/एन्टीजन/सीटी सकैन, जिसमें कोविड-19 प्रमाणित हुआ है, का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, निकटतम परिजन के बैंक खाते का पासबुक एवं पासपोर्ट साइज का फोटो देना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के उपरान्त प्राप्ति रसीद भी दी जा रही है। आवेदन सम्बन्धी किसी भी जानकारी या जमा करने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित जिला आपदा प्राधिकरण के कन्ट्रोल रूम नम्बर-05498220832 पर सम्पर्क किया जा सकता है।