अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, दुर्गा पूजा पंडाल और रामलीला मंच की स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए। मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें। जन यातायात प्रभावित न हो। मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही शामिल हों।
ध्यान रखा जाय कि मूर्ति विसर्जन आदि कार्यक्रमों के समय निर्धारित सीमा से अधिक लोग न हो। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियमों का पालन अवश्य कराया जाए। किसी भी धार्मिक स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए। यातायात कदापि बाधित न हो और बैरियर व पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाए। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। निर्देश में जन सुविधाएं और बिजली पेयजल एवं साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।