दिग्विजय सिंह
नगरा, बलिया। ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत से जुड़े किसी कार्य के लिए निविदा निकालने में सचिवों की मनमानी अब नहीं चलेगी। अब वे चाहकर भी अपने किसी करीबी या चहेते फर्म को निविदा निकालने की संस्तुति नहीं कर सकते है। फिर भी सचिव अपनी मनमानी जारी रखते है तो उनकी खैर नहीं। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बता दे आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ की जांच में एक स्थानीय अखबार में निविदा निकालने की बात सामने आयी जिसपर उन्होंने खासी नाराजगी व्यक्त की थी। उसके बाद मुख्य विकास अधिकारी एक्शन में आ गए और इसके लिए उन्होंने पत्र भी जारी कर दिया है।
ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों में कराए जाने वाले निर्माण कार्यों की निविदा का प्रकाशन अल्प प्रसारित समाचार पत्रों में कराने को लेकर सीडीओ प्रवीण वर्मा सख्त हो गए हैं। सभी बीडीओ को भेंजे गए पत्र में सीडीओ ने निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के निर्माण कार्य से संबंधित निविदा का विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें। इसमे किसी प्रकार की लापरवाही , शिथिलता की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई की जाएगी। सीडीओ ने कहा है कि आयुक्त आजमगढ मंडल आजमगढ द्वारा 29 अक्टूबर को ग्राम पंचायत भरतपुर उर्फ राघोपुर का किए गए निरीक्षण के समय यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इस ग्राम पंचायत में जो निर्माण कार्य कराया गया है, से संबंधित निविदा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया था जिसका प्रकाशन बहुत ही कम होता है। यह नियमानुसार नही है।
बतादें कि आज भी कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें व क्षेत्र पंचायतें हैं जो गोपनीय तरीके से ऐसे समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित करा रहें हैं जिनका प्रकाशन नहीं के बराबर है या उनका कहीं दर्शन तक नही होता है। अपने चहेते फर्म को टेंडर देने के उद्देश्य से अल्प प्रसारित अखबारों में निविदा प्रकाशित कराई जाती है।