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गृह राज्य मंत्री के बेटे की जमानत के बाद भी रुकी जेल से रिहाई

प्रयागराज। बीते तीन अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को जमानत दे दी थी। उसके बाद उम्मीद थी कि आज आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई हो जाएगी। लेकिन आशीष की रिहाई में एक और पेच फंस गया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी बेल ऑर्डर में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 326 और 427 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 34 और 30 का जिक्र है। इसमें धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं है। धारा 302 हत्या और 120बी आपराधिक साजिश रचने से जुड़ी हुई है। जमानत ऑर्डर में 302 और 120बी का जिक्र नहीं है, इसलिए आशीष मिश्रा अभी जेल से बाहर नहीं आ सकता। अब आशीष मिश्रा के वकील हाईकोर्ट में एक बार फिर इन दोनों धाराओं को लेकर अपील करेंगे उसके बाद ही वह जेल से बाहर आ सकेगा।

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