शिवानन्द बागले
रसड़ा, बलिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर जमीन की रजिस्ट्री करने के मामले में रसड़ा उपनिबंधक कार्यालय के सब रजिस्ट्रार व लिपिक समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सब रजिस्ट्रार व लिपिक का नाम अज्ञात है। गुड्डू राजभर ने न्यायालय में गुहार लगाई थी जिसपर कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस को धारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।
गुड्डू राजभर ने न्यायालय को बताया था कि उनके पिता के दो भाई थे। कोलाहल व स्वर्गीय मोहन इनमें से मोहन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुखिया ने अपने जीवन काल में रजिस्टर्ड वसीयत पिता को कर दी थी। वसीयत के लगभग एक साल बाद सुखिया की मौत हो गई। जिसके बाद उनकी चल अचल संपत्ति गुड्डू के पिता कोलाहल की हो गई। वारिस के तौर पर नाम दर्ज हो गया था। कब्जा दखल भी हो गया था। गुड्डू के अनुसार इसी बीच जानकारी मिली कि कुछ माफिया कलावती लीलावती को अपनी साजिश में लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपने नाम रजिस्ट्री करा लिए हैं। भू माफियाओं ने बिना किसी अधिकार के उप निबंधक कार्यालय रसड़ा के रजिस्ट्रार व लिपिक को साजिश में लेकर अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सब रजिस्टार व लिपिक अज्ञात के अलावा नगर निवासी अतुल सिंह रामपुर निवासी शत्रुघ्न सिंह निवासी हरि कृष्ण सिंह गुलाबचंद का हाता निवासी शुभम सोनी बक्सर बिहार के बाद सो खुर्द निवासी गोपाल भर निवासी लीलावती बक्सर बिहार के खुर्द निवासी कलावती के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है ।