दिल्ली। EWS के 10 % आरक्षण के मामले में देश की शीर्ष कोर्ट नें आज बड़ा निर्णय लिया। आर्थिक आधार दिए जा रहे आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक माना है। देश में EWS लागू रहेगा। संवैधानिक पीठ के 3 जज EWS आरक्षण के पक्ष में दिखे। जबकि दो जज इस आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया। EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना है. इससे ये साफ हो गया है कि देश में जारी रहेगा आर्थिक आरक्षण।
बता दे कि EWS आरक्षण मामले में 27 अक्टूबर को ही फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। जिसे आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने सुनाया। इस फैसले के बाद EWS कोटे के तहत 10% आरक्षण जारी रहेगा। ये आरक्षण सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगो के लिए दिया जाता है। जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसमे आज फैसला पढ़ा गया. 5 जजों में 3 ने इसको लेकर सहमति जताई है. सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस भट्ट EWS आरक्षण से असहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण पर मुहर लगाई है। आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण मिलना जारी रहेगा. सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी लग गई। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पारदीवाला EWS कोटे के पक्ष में रहे।