स्थानीय थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 04/22 धारा 376/323/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त आरीफ पुत्र अमीरूल हक निवासी बाराडीह लवाई पट्टी को बुधवार को थानाध्यक्ष भीमपुरा राम सजन नागर मय फोर्स ने तिरनई मोड़ के पास से समय करीब 10.00 बजे गिरफ्तार कर लिया । पुलिस द्वारा जारी प्रेसनोट में कहा गया है कि अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि जुलाई 2021 में पीड़िता के घर रात्री में गया था देखा तो मकान के अगले हिस्से में उसके पिता तथा उसकी दादी सोये थे । मैं पिछले बरामदे में गया तो वहाँ पीड़िता मिली बातचीत करते करते उसके साथ जबसदस्ती शारीरिक संबंध बना लिया । उसके बाद मैने उसे कई बार धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा । अब वह मिलने से मना कर रही थी । तब मैं उसे धमकी देता था कि मैं तुम्हारा वीडियो बना लिया हुँ उसे वायरल कर दूँगा और यह भी धमकी देता था कि तुम्हारे आस पड़ोस में बता दूँगा । तब पीड़िता अपने मामा के यहाँ सैदपुरा चली गयी। बीते 6 तारीख को मुझसे मिलने के लिए बुलाया है तो वह मना कर दी कि 6 तारीख को नहीं मिल पाउँगी । तब मैने धमकी दिया । तब उसने 8-9 जनवरी को मिलने के लिए कहा । बताया था कि भीमपुरा के आगे मैं रहूँगा तुम वहाँ आ जाना । तब 8/9 जनवरी की रात्रि में सिकन्दरापुर के पास सायकिल से वह आयी । उसको लेकर मैं खेत में गया वहाँ उसे मैं समझा बुझा रहा था तो वह मुझसे लड़ाई करने लगी । तो मुझे गुस्सा आया तो उसे मारपीट व जान से मारने की धमकी देकर उसे मौके पर छोड़कर भाग गया । उपरोक्त अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए पुलिस ने न्यायालय भेज दिया।