उत्तर प्रदेश

अपहरण और गैंगरेप मामले में पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा, 30 हजार का जुर्माना भी लगा

न्यूजडेस्क शब्दभेदी। अपहरण और गैंगरेप के मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को शनिवार को अदालत ने दोषी करार दे दिया। बिसौली से बीजेपी विधायक कुशाग्र सागर के पिता योगेंद्र सागर को MP-MLA स्पेशल कोर्ट  ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। योगेंद्र सागर बिल्सी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। साल 2008 में उन पर अपहरण और गैंगरेप का मामला दर्ज कराया गया था। इस समय वह जमानत पर बाहर चल रहे थे। फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी चल रही है। 

   साल 2008 में बिल्सी की रहने वाली एक छात्रा का अपहरण हुआ था और बाद में गैंगरेप भी किया गया। इस मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर उनका सहयोगी तेजेंद्र सागर समेत मीनू शर्मा भी नामजद थे। दोनों आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। जबकि शनिवार को योगेंद्र सागर को एडीजे-9 अखिलेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

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