दिग्विजय सिंह
नगरा, बलिया। ग्राम पंचायत निकासी में सूची में हेरा फेरी कर पात्रों को आवास न देकर अपात्रो को आवास देना ग्राम पंचायत अधिकारी को भारी पड़ गया। बीडीओ के पत्र को गंभीरता से लेते हुए डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित करने के साथ निलंबन अवधि में उन्हें गड़वार ब्लॉक से सम्बद्ध कर दिया है।
नगरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत निकासी के तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद सिंह पर आरोप था कि वे ग्राम पंचायत के सचिव रहते हुए पात्र लाभार्थी राजेश पुत्र मुन्नीलाल, जगदीश पुत्र रूपा, दिनेश पुत्र जगदीश, महातम पुत्र जयमुरत सिंह, रामावती पुत्री अंबिका सिंह को आवास न देकर नाम मे हेरा-फेरी कर राजेश पुत्र सखीचंद, जगदीश पुत्र विष्णु, दिनेश पुत्र विष्णु, महातम पुत्र सुदामा व रामावती पत्नी संजय को आवास दिए है। ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से किए जाने के बाद हुई जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी की गई लेकिन प्रमोद सिंह द्वारा नोटिस का जवाब संतोष जनक नहीं देने पर खंड विकास अधिकारी के पत्र को गंभीरता से लेते हुए डीपीआरओ ने प्रमोद सिंह को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उन्हें वर्तमान तैनाती स्थल रसड़ा ब्लॉक से हटाकर गड़वार से सम्बद्ध कर दिया गया।