बलिया। राज्य सूचना आयुक्त लखनऊ ने जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया पर जनपद के दो एडेड विद्यालयों में अवैधानिक नियुक्ति व वित्तीय अनियमितता से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। आयोग ने इस जुर्माने की भरपाई के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के वेतन से तीन समान मासिक किस्तों में काटकर जमा कराने का निर्देश संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ को दिया है।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता एन एस सिंह ने जनपद के भीमपुरा में स्थित रामकरण इंटर कालेज व रामकरण बालिका विद्यालय में वित्तीय अनियमितता और अबैधानिक नियुक्ति से संबंधित सूचना तत्कालीन जन सूचना अधिकारी/ जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया से वर्ष 2016 में मांगी थी। लेकिन जन सूचना अधिकारी द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। जिसके बाद अधिवक्ता ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। वहां पर भी डीआईओएस द्वारा 4 वर्षों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी।
जिसके बाद राज्य सूचना आयोग ने 16 दिसम्बर 2020 को जन सूचना अधिकार 2005 की धारा 20 (1) के अधीन तत्कालीन जन सूचना अधिकारी/ जिला विद्यालय निरीक्षक पर 250 रुपये प्रतदिन के हिसाब से कुल 25000 रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड का निर्धारण कर जमा कराने के लिए रजिस्ट्रार राज्य सूचना आयोग को निर्देशित किया गया।
समय से अर्थदण्ड जमा न होने पर राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद तिवारी की पीठ द्वारा उक्त आदेश के क्रम में 12 अगस्त को संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा मंडल आजमगढ़ को निर्देशित किया गया है कि डीआईओएस से अर्थदण्ड वसूल कराकर आयोग के लेखा शीर्ष में जमा करावें।
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