बृजेश सिंह
खेजुरी थाना में तीन साल पूर्व दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी पति मु0अ0सं0- 163/17 धारा 363,366,376, भादवि व धारा ¾ पाक्सो एक्ट में जेल भेज गया था। जिसमें बुधवार को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश श्री ओमकार शुक्ला द्वारा अभियुक्त रमेश पुत्र अमरनाथ उर्फ मोछू निवासी खड़सरा (बनाती) थाना खेजुरी जनपद बलिया को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 30,000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।