दिग्विजय सिंह
नगरा। दशहरा व दुर्गा पूजन को लेकर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक में कोविड प्रोटोकाल का पाठ पढाया गया। उपजिलाधिकारी प्रभुदयाल ने कहा कि तालाब व पोखरों में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नही किया जाएगा। विसर्जन के समय भीड इकट्ठी नही होगी। छोटे वाहन का उपयोग किया जाएगा। परंपरागत स्थल पर ही प्रतिमाएं स्थापित होंगीं। प्रतिमा की हाईट पांच फीट से अधिक नही होनी चाहिए। इस दौरान कोविड प्रोटोकाल का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा।
उन्होने नगर पंचायत कर्मियों को निर्देशित किया कि प्रतिमा स्थल के आस पास साफ सफाई की जाय। विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि पूजन के दौरान अनावश्यक कटौती न की जाय। फाल्ट होने पर उसे तुरंत ठीक किया जाय। चेताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वाली पूजन समितियों व रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों पर कार्यवाई की जाएगी।
क्षेत्राधिकारी शिवनारायण वैस ने कहा कि रामलीला मंचन के दौरान सौ व्यक्तियों से अधिक की मौजूदगी नही होनी चाहिए। त्योहार को देखते हुए धारा 144 लगी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए ही मेले का आयोजन होना चाहिए। रात्रि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नही बजेगा। यह प्रतिबंध सुबह 6 बजे तक रहेगा। प्रतिमा पांडालों व विसर्जन के समय डीजे नही बजाया जाएगा। केवल एक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत होगी। इस मौके पर बीडीओ विनय कुमार वर्मा, शशि चौरसिया, चंद्रभान सिंह, रामजियावन यादव, राजकुमार, रमेश शर्मा सहित ताडीबडागांव, विशुनपुरा, सलेमपुर , नगरा, डिहवां के रामलीला समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। संचालन थानाध्यक्ष डीके पाठक ने किया ।