दिल्ली। अब आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की तरह ही बैंकों के एटीएम में भी पैसे न होने उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने ड्राई एटीएम’ के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। देश के केंद्रीय बैंक ने बैंकों को निर्देश जारी कर कहा है कि जिस बैंक के एटीएम में पैसे नहीं होंगे, उस बैंक के खिलाफ दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। एटीएम में पैसे न होने की स्थिति में ग्राहक रिजर्व बैंक के टि्वटर, फेसबुक पेज के अलावा फोन नंबर 011 23711333 पर काल कर सकता है। यह नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो रहा है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि बैंक एटीएम में हमेशा कैश बनाए रखें और ग्राहक को बिना पैसे लिए न लौटना पड़े.
ड्राई एटीएम का मतलब वैसे एटीएम से है जिसमें पैसे खत्म हो गए हों। कोई ग्राहक एटीएम में डेबिट कार्ड लगाता है लेकिन उसमें से पैसे न निकलें और एटीएम में मैसेज दिखाई दे कि पैसे खत्म हो गए हैं। ऐसी स्थिति को तकनीकी भाषा में ड्राई एटीएम कहते हैं। यही नहीं बैंकों के अलावा व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेशन (WLAO) के लिए भी यह प्रतिबंध रिजर्व बैंक ने लगाया है। WLAO कंपनियों के जरिये अलग-अलग बैंकों के एटीएम में पैसे डालते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो बैंक इस नियम का पालन नहीं करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना आर्थिक होगा और इसमें बैंकों को दस हजार रुपये चुकाने होंगे।